Jammu Kashmir: केंद्र ने जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर पर प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ाया; केंद्र ने 2019 में बैन लगाया था.

Jamaat E Islami Jammu and Kashmir: केंद्र सरकार ने राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ गतिविधियों को जारी रखने को लेकर जमात-ए-इस्लामी (जम्मू कश्मीर) पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा दिया

Jammu Kashmir: केंद्र ने जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर पर प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ाया; केंद्र ने 2019 में बैन लगाया था.
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Jamaat E Islami Jammu and Kashmir: केंद्र ने जमात-ए-इस्लामी (जम्मू-कश्मीर) पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा दिया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की जानकारी दी. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी युवक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

गृह मंत्री ने क्या कहा? 
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जमात-ए-इस्लामी, जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा दिया है. संगठन को राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ अपनी गतिविधियां जारी रखते हुए पाया गया है. संगठन को पहली बार 28 फरवरी 2019 को 'गैरकानूनी संघ' घोषित किया गया था. राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को क्रूर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा".

बता दें कि केंद्र सरकार ने देश के खिलाफ काम करने आरोप लगाया है. जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर पर आखिरी प्रतिबंध 28 फरवरी, 2019 से लगाया गया था. गृह मंत्री ने कहा कि जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवाद और भारत विरोधी प्रचार में शामिल रहा है, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक है.

उन्होंने कहा कि जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर और उसके सदस्यों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियों के अधिनियम, 1967 सहित कानून की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं.

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