Medical Shops sealed : शोपियां में दवा नियमों का उल्लंघन, 14 मेडिकल दुकानें सील!

Drug Inspection : निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पाया कि कई दुकानदार जरूरी नियमों का पालन नहीं कर रहे थे. कुछ दुकानों में कंप्यूटराइज्ड बिलिंग सिस्टम नहीं था. कई दुकानों में जरूरी दवाओं का रिकॉर्ड भी नहीं रखा जा रहा था. इसके अलावा, कुछ दुकानदारों ने लाइसेंस की शर्तों को भी नजरअंदाज किया हुआ था.

Medical Shops sealed : शोपियां में दवा नियमों का उल्लंघन, 14 मेडिकल दुकानें सील!
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Jammu and Kashmir : शोपियां जिले में दवाओं की बिक्री को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है. प्रशासन ने दवा कानूनों का उल्लंघन करने पर 14 मेडिकल दुकानों को सील कर दिया है. यह कार्रवाई हर्मैन और केलर तहसीलों के कई गांवों में की गई.

शोपियां के डिप्टी कमिश्नर के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई. ड्रग कंट्रोल अधिकारियों और तहसीलदारों की टीम ने संयुक्त रूप से यह निरीक्षण किया. औचक निरीक्षण पर निकली यह टीम पेहलीपोरा, केलर, मस्तपोरा, मशवाड़ा, वानपोरा, बाटमुर्रन, नारपोरा, हर्मैन, आलमगुंज, कुमदालन, नागिशरन, हाजिपोरा, नीलदोरा, खारवाड़ा और डीरकेपोरा जैसे इलाकों में पहुंची.

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई दुकानदार जरूरी नियमों का पालन नहीं कर रहे थे. कुछ दुकानों में कंप्यूटराइज्ड बिलिंग सिस्टम नहीं था. कई दुकानों में जरूरी दवाओं का रिकॉर्ड भी नहीं रखा जा रहा था. इसके अलावा, कुछ दुकानदारों ने लाइसेंस की शर्तों को भी नजरअंदाज किया हुआ था.

इन नियमों की अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए 14 दुकानों को मौके पर ही सील कर दिया गया. निरीक्षण के दौरान दुकानों की सीसीटीवी फुटेज भी चेक की गई, ताकि कामकाज में पारदर्शिता बनी रहे.

प्रशासन ने साफ कहा है कि यह सिर्फ शुरुआत है. आने वाले दिनों में और भी निरीक्षण किए जाएंगे. मेडिकल स्टोर्स को चेतावनी दी गई है कि वे सभी नियमों का सख्ती से पालन करें. अगर कोई भी दुकानदार नियमों को तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

अधिकारियों ने कहा कि यह कदम जिले में गैरकानूनी दवा बिक्री पर रोक लगाने और लोगों को सुरक्षित दवाएं उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है.

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