NIA : जम्मू में NIA अदालत ने आशिक अहमद नेंगरू को भगोड़ा घोषित किया, Pok से आतंकवादी गतिविधियों को दे रहा है अंजाम

Ashiq Ahmed Nengroodeclared proclaimed offender : मंगलवार को पुलवामा की नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) अदालत ने आशिक अहमद नेंगरू को भगोड़ा घोषित किया.

NIA : जम्मू में NIA अदालत ने आशिक अहमद नेंगरू को भगोड़ा घोषित किया, Pok से आतंकवादी गतिविधियों को दे रहा है अंजाम
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जम्मू  Ashiq Ahmed Nengroo : मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एनआईए की अदालत ने आशिक अहमद नेंगरू को भगोड़ा अपराधी घोषित किया है. बता दें कि, आशिक अहमद नेंगरू साल 2018 में पीओके में घुसपैठ करने में कामयाब रहा और वहां से देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है. वो मकामी युवाओं को आतंकवादी में शामिल कर रहा है. 

अधिकारियों ने बताया है कि,आशिक अहमद जिले के राजपोरा इलाके का रहने वाला है और पुलवामा पुलिस द्वारा दायर एक आवदेन पर एनआईए की अदालत ने उसे भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया है. यही नहीं, 2022 में आशिक अहमद को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया था. 

एक अधिकारी ने बताया है कि आशिक अहमद पीओके में घुसपैठ करने के बाद, वहां से आतंकवादी गतिविधियों को कायम रखने के लिए कई ड्रोन गिराने, हथियार पहुंचाने और हवाला के पैसे का इंतज़ाम किया. 

अधिकारिक ने कहा कि,  'सोशल मीडिया पर स्थानीय युवाओं से संपर्क करने, उन्हें आतंकवादी रैंकों में शामिल होने के लिए गुमराह करने और उन्हें हथियारों के परिवहन के साथ ले जाने के लिए हाल के दिनों में कई एफआईआर में उसका नाम सामने आया है.'

ऐसे में पुलिस ने जम्मू-कश्मीर के सभी युवाओं से अपील करती है कि वो ऐसे कृत्यों का शिकार ने बनें जिनमें व्हाट्सएप कॉल के जरिए उन्हें पार्सल लेने या छोड़ने के लिए कहा जाता है. ऐसा करने पर उन्हें जेल जाना पड़ सकता है. 

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