NO Helmet NO Petrol: अनंतनाग में बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, अधिकारियों ने लगाया बैन..

Anantnag Police: डिप्टी कमिश्नर के हवाले से कहा गया है, “ऐसे यातायात नियम उल्लंघनकर्ताओं को ईंधन बेचने वाले पेट्रोल स्टेशनों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा और कानून के अनुसार निपटा जाएगा. इस आदेश के किसी भी उल्लंघन पर आईपीसी की धारा 188 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी."

NO Helmet NO Petrol: अनंतनाग में बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, अधिकारियों ने लगाया बैन..
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Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के बाद प्रदेश प्रशासन यातायात नियमों को लेकर सख्त हो गया है. इसी कड़ी में गुरुवार को अनंतनाग में अधिकारियों ने बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहनों (Two Wheelar Motorcycle) को पेट्रोल बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है. 

गौरतलब है कि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में गुरुवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने बिना हेलमेट चलने वाले दोपहिया वाहनों को पेट्रोल बेचने पर बैन लगा दिया है. इसके अलावा प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप मालिकों से उनके पेट्रोल पंप यानि फ्यूल स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे (CCTV cameras) लगाने के निर्देश दिए हैं. 

आपको बता दें कि ट्रैफिक के नियमों के लेकर अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर ने गुरूवार को एक नोटिस जारी किया.  इस नोटिस के मुताबिक, अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर ने जिले के सभी पेट्रोल और फिलिंग स्टेशनों को निर्देश देते हुए कहा है कि वे बिना हेलमेट के दोपहिया वाहनों को पेट्रोल न बेचें.

बता दें कि अनंतनाग में आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन खास तौर पर दोपहिया वाहनों की बढ़ती दुर्घटनाओं के मद्देनजर ये नोटिस जारी किया है. 

डिप्टी कमिश्न के नोटिस के मुताबिक पेट्रोल पंप और फिलिंग स्टेशन मालिकों को सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कहा गया है, जिसमें खरीदारों की फुटेज साफ तौर पर दिखनी चाहिए.

गौरतलब है कि डिप्टी कमिश्नर ने अपने इस नोटिस से प्रशासन के निर्देशों का पालन न करने वालो पर सख्त कार्रवाई की बात कही है. डिप्टी कमिश्नर के हवाले से कहा गया है, “ऐसे यातायात नियम उल्लंघनकर्ताओं को ईंधन बेचने वाले पेट्रोल स्टेशनों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा और कानून के अनुसार निपटा जाएगा. इस आदेश के किसी भी उल्लंघन पर आईपीसी की धारा 188 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी."

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