Jammu and Kashmir : श्रीनगर सिटी ई-बस में बिना टिकट और पास के बगैर सफर करने पर 500 रूपये तक जुर्माना हो सकता है. दरअसल, श्रीनगर म्युनिसिपल कारपोरेशन (SMC) के सीनियर अधिकारी के मुताबिक बिना टिकट और वैलिड पास के सफर करने वालों पर सेक्शन 178 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
इसके अलावा कंडक्टर और टिकट चेकिंग स्टॉफ के साथ बदसलूकी करने वालों पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है. श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (SSCL) के जनरल मैनेजर प्लानिंग, अनुज मलहोत्रा ने कहा कि टिकट देने की जिम्मेदारी कंडक्टर की नहीं है. उन्होंने कहा कि ट्रेन के सफर की तरह मुसाफिरों के लिए ये लाज़िमी है कि वो खुद टिकट खरीदें.
आपको बता दें कि श्रीनगर सिटी में इस वक्त 90 से ज्यादा ई-बसें चल रही हैं. शहर के अलग-अलग रूट्स पर चलने वाली इन ई बसों का किराया सफर की दूरी के हिसाब से तय किया गया है.