Jammu and Kashmir : आज से देशभर में नए क्रिमिनल लॉ लागू हो गए हैं. इसके तहत अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बड़ा बदलाव किया गया है. IPC, CRPC, एविडेंट एक्ट की जगह अब भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है.
गौरतलब है कि नए क़ानून में ज़ीरो FIR, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाना जैसे मामले शामिल है. इस मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से सभी जिला हेडक्वार्टर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया.
वहीं, LG मनोज सिन्हा ने वर्चुअल मोड में इस प्रोग्राम को संबोधित किया. बता दें कि नए क़ानून लागू होने से न सिर्फ़ धाराएं बदल गई हैं बल्कि कई तजवीज़ का मतलब भी बदल गया है. मसलन कत्ल के जुर्म में लगने वाली दफा 302 को अब धारा 101 के तहत जानी जाएगी. इसी तरह कल्त की साजिश यो कोशिश से संबंधित धारा 307 को अब भारतीय न्याय संहिता की दफा 109 के तौर पर जाना जाएगा. इसके अलावा रेप, धोखाधड़ी और ठगी के मामले भी इसमें शामिल हैं.