Jammu and Kashmir : आतंकवाद के खिलाफ एक अहम कदम उठाते हुए, कुलगाम पुलिस ने एक दो-मंजिला रिहायशी मकान को अटैच किया है. पुलिस ने यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) की धारा 25 के तहत की है.
यह जमीन कुलगाम के रहने वाले सफदर अली डार के नाम पर रजिस्टर्ड है. सर्वे नंबर 214 मिन, खसरा नंबर 360 के तहत यह संपत्ति दर्ज है.
इस जब्ती का संबंध कुलगाम पुलिस स्टेशन के FIR No. 100/2024 से है. कार्रवाई के दौरान एक पुलिस टीम और कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया.
गौरतलब है कि यह संपत्ति उन दो आतंकवादियों को आश्रय देने से जुड़ी है, जो 6 जुलाई 2024 को इसी मकान में मारे गए थे.
पुलिस की यह कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ चल रही जांच में एक अहम कामयाबी है. यह राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के प्रति जम्मू-कश्मीर पुलिस की दृढ़ प्रतिबद्धता को दिखाता है.
इससे पहले भी, दिसंबर 2024 में, कुलगाम पुलिस ने फ्रिसल क्षेत्र के चेनिगाम में एक रिहायशी मकान को अटैच किया था. यह संपत्ति मुश्ताक अहमद भट के नाम पर पंजीकृत थी और 10 मरला भूमि पर स्थित थी. इस मकान में 6 जुलाई 2024 को चार आतंकवादी मारे गए थे.
पुलिस की इन कार्रवाइयों से यह स्पष्ट होता है कि आतंकवाद को सपोर्ट या पनाह देने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. यह संदेश देता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी.
जम्मू-कश्मीर पुलिस की यह पहल आतंकवाद के नेटवर्क को तोड़ने और क्षेत्र में शांति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है. आम जनता से भी अपील की जाती है कि वे आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पुलिस का सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें.