High Court Verdict: दिल्ली के उच्च न्यायालय ने गुरुवार 31 अगस्त को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी बीवी पायल अब्दुल्ला के केस पर बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने उनकी पत्नी को दिए जाने वाले मासिक गुजारे भत्ते में दो गुना इजाफा किया है. अब उमर अब्दुल्ला को देने होंगे 75 हजार के बजाय 1.50 लाख रुपए. इससे पहले उमर अब्दुल्ला और पायल के केस में निचली अदालत ने उमर को प्रति माह अपनी पत्नी को 75 हजार रुपए गुजारा भत्ता देने को कहा था. जिसपर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इसे बढ़ा दिया है.
दरअसल, 26 अप्रैल 2018 को ट्रायल कोर्ट ने पायल अब्दुल्ला को हर महीने 75 हजार रुपये और पायल के बेटे को उम्र 18 साल होने तक हर महीने 25 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था. जिसके बाद, पायल अब्दुल्ला ने जुलाई 2018 में, मासिक गुजारा भत्ते को बढ़ाने की मांग लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
वहीं गुरूवार को दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने पायल अब्दुल्ला की अर्जी पर अपना फैसला सुनाया और उमर अब्दुल्ला को दो गुना गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए. इस साथ ही उच्च न्यायालय ने उन्हें अपने बेटे को भी हर महीने 25 हजार के बजाय 60 हजार रुपये देने का आदेश दिया.
गौरतलब है कि पायल अब्दुल्ला ने उच्च न्यायालय अपने केस की सुनवाई के दौरान दलील दी थी कि उनको मिलने वाला मौजूदा गुजारा भत्ता पर्याप्त नहीं है और उनके बेटों की शिक्षा के लिए कम है.
आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला और पायल के बीच तलाक की मांग वाली अर्जी को 2016 में खारिज किया जा चुका है.