Jammu and Kashmir: आर्टिकल 370 (Article 370 Verdict) पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने आर्टिकल 370 को हटाने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर अपना फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायधीश चंद्रचूड़ (CJI Chandrachud) बोले कि जम्मू-कश्मीर शुरूआत से ही भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है. इसके अलावा डी वाई चंद्रचूड़ बोले कि आर्टिकल 370 को लेकर केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाए जाने ठीक नहीं हैं.
गौरतलब है कि साल 2019 की 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला किया था. जिसे सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने सही ठहराया है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में चुनाव पर भी अहम फैसला किया. सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कराने का ऑर्डर दिया है.
हरि सिंह के बेटे कर्ण सिंह ने दी प्रतिक्रिया
वहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर के पूर्व राजा हरि सिंह (Maharaja Hari Singh) के बेटे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. कर्ण सिंह ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. कर्ण ने कहा कि "मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं. अब यह स्पष्ट हो गया है कि जो कुछ भी हुआ वह संवैधानिक रूप से वैध है. मैं पीएम मोदी (PM Narendra Modi) से अनुरोध करता हूं जल्द ही राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए.''