JK & Ladakh High Court : जम्मू कश्मीर और लद्दाक हाईकोर्ट ने एम्बुलेंस की मूवमेंट आसान बनाने की दी हिदायत...

Written By Vipul Pal Last Updated: Nov 01, 2024, 08:09 PM IST

Jammu and Kashmir : जम्मू कश्मीर और लद्दाक हाईकोर्ट ने दोनों यूटी के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में चीफ़ सेक्रेटरी और पुलिस जनरल को हेल्थ डिपार्टमेंट और अन्य महमकों के साथ मिलकर एम्बुलेंस की आसान मूवमेंट के लिए प्लान तैयार करने और उसपर अमल करने की हिदायत दी है. 

गौरतलब है कि चीफ़ जस्टिस ताशी राबस्तान और जस्टिस पुनीत गुप्ता की बेंच ने एक मुतल्लिका पीआईएल पर सुनवाई के दौरान अफ़सरान को ये हिदायत दी है. 

आपको बता दें कि सीनियर वकील सैयद फैसल कादरी के ज़रिए 2018 में एक NGO, व्हाइट ग्लोब के ज़रिए दाख़िल अर्ज़ी में यूरोपीन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एम्बुलेंस के बुनियादी स्ट्रक्चर को अपग्रेड करने, एम्बुलेंस की आसान मूवमेंट और ट्रैफिक डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट को हिदायत देने की मांग की गई थी...