Article 370 Verdict: 4 साल और 6 महीने बाद Supreme Court का Article 370 पर अहम फैसला...

Written By Vipul Pal Last Updated: Dec 11, 2023, 07:13 PM IST

Jammu and Kashmir: 4 साल, चार महीने 6 दिन बाद मोदी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Verdict on Article 370) ने 'सुप्रीम' मुहर लगा दी है. जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 (Article 370) हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बरकरार रखा है. बता दें कि 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म (Abrogation of Article 370) कर दिया था. साथ ही लद्दाख को जम्मू-कश्मीर रियासत से अलग कर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था. 

आपको बता दें कि मरकज़ के फैसले के खिलाफ 18 अर्ज़ियां दाख़िल की गई थीं. साल 2019 के अगस्त में आर्टिकल 370 को ख़त्म करने और जम्मू-कश्मीर रियासत को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को चुनौती दी गई थी. 

वहीं, इस मामले में 5 जजों की सुप्रीम बेंच ने 5 सितंबर को फ़ैसला महफूज़ रखा था. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने फैसला सुनाया. 
इस दौरान, चीफ जस्टिस (CJI) D.Y. चंद्रचूड़ ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हैं. इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है. बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 हटाने का हक है और आर्टिकल 370 हटाने का फैसला संवैधानिक तौर पर सही था. 

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि लद्दाख को अलग करने का फैसला वैध था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं. ये फैसला जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए था और अनुच्छेद 370 हटाने में कोई दुर्भावना नहीं थी. 

वहीं, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी सरकार को हिदायत दी है कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराए जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए.