जम्मू कश्मीर Amit Shah : जम्मू कश्मीर में आंतकवाद पर नकेल कसने के लिए मोदी सरकार एक के बाद एक एक्शन ले रही है. पिछले दिनों सरकार ने अलगाववादी संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत और मुस्लिम लीग पर प्रतिबंध लगाया था तो वहीं अब इन दोनों संगठनों की संपत्ति जब्त करने का निर्देश जारी किया है.
इन दोनों संगठनों की संपत्ति सीज़ करने का निर्देश गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना में दिया गया है. दरअसल गृह मंत्रालय ने एक ही तरह की 2 अधिसूचनाएं जारी की है जिसमें कहा कि, 'मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को अवैध गतिविधि अधिनियम-1976 के तहत 27 दिसंबर 2023 को अवैध संगठन घोषित किया गया और तहरीक-ए-हुर्रियत को इसी कानून के तहत 31 दिसंबर 2023 को बैन किया गया'.
अधिसूचना में आगे कहा गया कि, 'इसलिए केंद्र सरकार निर्देश देती है कि यूएपीए (UAPA)की धाराओं में संपत्ति जब्त करने का काम राज्य सरकार करें और यूएपीए की धारा 7 और 8 के तहत इन गैरकानूनी संगठनों के खिलाफ अपनी शक्तियों का उपयोग करें'.
आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने तहरीक-ए-हु्र्रियत को 5 साल के लिए बैन किया था. इस संगठन की स्थापना गिलानी ने की थी फिर बाद में मसरत आलम भट उसका उत्ताधिकारी बना. सरकार के मुताबिक इस संगठन का मकसद जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर राज्य में इस्लामिक शासन स्थापित करना है. लेकिन अब सरकार ने इन संगठनों पर सख्ती से कार्रवाई की है और बैन के साथ साथ इनकी संपत्ति सीज़ करने का निर्देश दे डाला है.