जम्मू-कश्मीर सड़क परिवहन निगम (JKRTC) ने बसों पर पान मसाला का विज्ञापन लगाने पर रोक लगा दी है. श्रीनगर नगर निगम (SMC) ने परिवहन निगम ने इसे सरकारी विज्ञापन नीति 2012 और सीओटीपीए-2003 का खुला उल्लंघन बताया है. एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई कर के बसों पर लगे विज्ञापनों को हटाने की मांग की है.
भारत में तंबाकू और शराब के विज्ञापनों पर है रोक
बता दें भारत में तंबाकू और शराब के उत्पादों के विज्ञापनों पर रोक है. इसी वजह से सरोगेट, पान मसाला जैसे विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है. जो अधिनियमों का पूरी तरह से उल्लंघन है. एक अधिकारी ने बताया 'इलायची' बेचने की आड़ में विज्ञापनों का मक़सद तंबाकू वाले उत्पादों को बेचना है. "सिगरेट और तंबाकू अधिनियम (COTPA) की धारा 5 के तहत सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक लगाई गई है. इसके विपरीत जाने पर जुर्माना लगेगा. अधिकारीयों का कहना है, बसों का रोजाना हजारों लोग इस्तेमाल करते हैं. अगर ऐसे विज्ञापन बसों लगाए जायेंगे तो युवा, स्कूल जाने वाले बच्चे चौबीसों घंटे इन सरोगेट विज्ञापनों को देखेगें और इसके संपर्क में आएगें. ऐसे में इन विज्ञापनों तुरंत हटाया जाना चाहिए.
200 रुपये है जुर्माना
श्रीनगर के नगर निगम ने इस मामले पर एक्शन लिया है. तत्काल प्रभाव से JKRTC अधिकारियों को विज्ञापन एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है और बसों से विज्ञापन हटाने के लिए कहा गया है. सार्वजनिक क्षेत्रों में तंबाकू के इस्तेमाल पर पहले से रोक है. ऐसे में केंद्र सरकार साल 2003 में सिगरेट, तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) लाई थी. जिसके तहत अस्पताल, संस्थान, सार्वजनिक दफ्तरों, ऑफिसों में तंबाकू के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है, जिसका उल्लंघन करने पर 200 रुपये के जुर्माना लगाया जाएगा.