narco terror case:नार्को टेरर केस में 6 आरोपियों में खिलाफ आरोप पत्र पेश किया

Written By Shivani Thakur Last Updated: Feb 05, 2024, 08:53 PM IST

नार्को-आतंकवाद से संबंधित मामलों में एक, आज, एसआईयू बारामूला ने धारा 7/25 आईए अधिनियम, 120-बी आईपीसी, 13, 18, 18 बी, 20, 23 और के तहत मामले की एफआईआर संख्या 104/2023 का आरोप पत्र पेश किया.  

सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में 
 एसआईयू की ओर से आरोप पत्र मोहम्मद असलम खटाना पुत्र अत्ता मोहम्मद निवासी चुरुंडा उरी, मुनीर अहमद दीन मासी पुत्र मोहम्मद दीन निवासी जबला उरी, बिलाल अहमद डार पुत्र जीएच मोहिदीन डार निवासी हार्ड शिवा नामक व्यक्तियों के खिलाफ पेश किया गया था. सोपोर, अख्तर नियाज भट पुत्र नियाज अहमद निवासी मुखदम मोहल्ला तर्जु सोपोर, मुदासिर यूसुफ गोकनू पुत्र मोहम्मद यूसुफ निवासी बागी इस्लाम क्रैंकशिवन कॉलोनी सोपोर, सभी न्यायिक हिरासत में हैं. इसके अलावा, एक अन्य आरोपी मोहम्मद हसन अवान पुत्र राज मोहम्मद अवान निवासी धारकूट उरी वर्तमान में तहसील बाग पीओके को भी सीआरपीसी की धारा 299 के तहत आरोप पत्र में नामित किया गया है.माननीय न्यायालय द्वारा घोषित मामले की सुनवाई की अगली तारीख 20/02/2024 तय की गई है.

पाकिस्तान से है संबंध
बयान में कहा गया है, "यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि 11/08/2023 को पोवारियन थाजल उरी में स्थापित एक चौकी पर पांच आरोपी व्यक्तियों के पास से हथियार और गोला-बारूद और नशीले पदार्थ बरामद किए गए थे" पाकिस्तान स्थित आतंकी आकाओं के इशारे पर हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लश्कर के आतंकवादियों को इसका वितरण किया जाना था.