जम्मू-कश्मीर राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने शनिवार को पिछले साल 26 फरवरी को पुलवामा जिले में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या के मामले में 12 लोगों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर किया. एसआईए के बयान में कहा गया है कि मामला पहले पुलवामा के लिटर थाने में दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में इसे एसआईए को स्थानांतरित कर दिया गया.एसआईए ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि 'हत्यारों का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के एक निर्दोष सदस्य की हत्या करके घाटी में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव की बहाली को बाधित करना था.
पुलवामा में 12 आरोपियों के खिलाफ स्पेशल अदालत के समक्ष आरोपपत्र दायर किया गया है. एसआईए ने कहा, 'तीन किशोरों सहित 13 आरोपियों में से 8 वर्तमान में ज्युडिशियल कस्टडी में हैं. जाजिम फारूक वानी, दानिश हामिद ठोकर और उबैद अहमद पद्दार सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गये थे , इनके अलावा जफर हुसैन भट उर्फ खुर्शीद कश्मीरी और उर्फ खालिद कामरान फिलहाल फरार है. इस बीच, 13वें आरोपी यासिर शब्बीर वानी के खिलाफ जांच जारी है.
'जांच से पता चला कि आरोपी सीमा पार मौजूद आतंकवादी आकाओं के निर्देशों पर काम कर रहे थे. वे एन्क्रिप्टेड ऑनलाइन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक दुसरे से जुड़े हुए थे. विशेष रूप से, बंदूक चलाने वाले जाजिम फारूक वानी ने पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देशों पर नासिर फारूक शाह से हथियार चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया था.
एसआईए का कहना है कि उसने पूरे दक्षिण कश्मीर में व्यापक तलाशी ली, जिससे महत्वपूर्ण भौतिक और तकनीकी सबूत मिले. इससे आरोपी व्यक्तियों की अपराध में इन्वोलवमेंट उजागर हुई जिसमें साजो-सामान सहायता प्रदान करना,आरोपियों को शरण देना और साक्ष्य छिपाना शामिल है.जांच के दौरान एसआईए ने घाटी भर में 32 स्थानों पर व्यापक तलाशी ली, जिसके दौरान मोबाइल उपकरण, आपत्तिजनक दस्तावेज़ जैसे बैंक दस्तावेज़ और एक पिस्तौल ला लाइसेंस और जीवित कारतूस जब्त किए गए. मामले की आगे की जांच जारी रहेगी और एसआईए यह सुनिश्चित किया कि इसमें शामिल सभी लोगों, जो किसी भी तरह से अपराध का हिस्सा रहे हैं को सजा मिलेगी.