Jammua and kashmir: 4 साल, चार महीने 6 दिन बाद मोदी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Verdict on Article 370) ने 'सुप्रीम' मुहर लगा दी है. जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 (Article 370) हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बरकरार रखा है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi on Supreme Court Verdict) ने अपनी प्रतिक्रिया दी हैं.
आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म (Abrogation of Article 370) कर दिया था. साथ ही लद्दाख को जम्मू-कश्मीर रियासत से अलग कर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था.
ऐसे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को तारीख साज करार देते हुए कहा कि इस फैसले से भारत को मुत्तहिद रखने के अज़्म को और मजबूती मिली है. वजीर आजम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि ये उम्मीद भरा फैसला है और सरकार जम्मू कश्मीर के अवाम के हर ख्वाब को पूरा करने के लिए पुरअज्म है.
इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने फैसला का ख़ैरमकदम करते हुए एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जम्मू कश्मीर में शांति लौटी है. विकास और तरक्की से घाटी में मानव जीवन को नए मायने मिले हैं, जो कि एक समय हिंसा से तहस-नहस हो गए थे. आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया है कि अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला पूरी तरह से संवैधानिक था.
वहीं, भाजपा सद्र जेपी नड्डा ने भी ट्वीट करते हुए इस फैसले पर खुशी जताई है और लिखा, सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए आर्टिकल 370 पर दिये गये फ़ैसले का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है. सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आर्टिकल 370 और 35A को हटाने के लिए दिए गये फैसले, उसकी प्रक्रिया और उद्देश्य को सही ठहराया है.